MP News - मध्य प्रदेश में आबकारी नीति में बदलाव होने वाला है. प्रदेश सरकार की ओर से अब बार और होटल में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही घर में महुआ की शराब रखने की छूट दी गई है.
मध्य प्रदेश में जाम छलकाने वालों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश में जल्द ही नई आबकारी नीति लागू होने वाली है. नई नीति के तहत होटल और बार में हेरिटेज मदिरा को रखना अनिवार्य होगा. साथ ही इसकी जानकारी मेन्यू में भी देनी होगी. इसके अलावा नई नीति के तहत घर में महुआ की शराब रखने की छूट रहेगी. इस संबंध में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय समिति ने सहमति दे दी है. जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी.
MP में नई आबकारी नीति
मध्य प्रदेश में अब आबकारी यानी शराब नीति में बदलाव होने वाला है. उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय समिति में नई आबकारी नीति में प्रावधानों को लेकर सहमति बनी है. इसके तहत अब बार-होटल में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य किया जाएगा. मेन्यू में भी इसका उल्लेख करना जरूरी होगा. वहीं, घर में भी हेरिटेज मदिरा रखने की छूट रहेगी.
घर में कितनी रखी जा सकेगी हेरिटेज मदिरा
जानकारकी के मुताबिक होटल-बार में दो पेटी हेरिटेज मदिरा रखी जा सकेगी. वहीं, घर पर भी चार बोतल हेरिटेज मदिरा रखी जा सकेगी.
क्या है हेरिटेज मदिरा?
महुआ के फूल से बनने वाली मदिरा को हेरिटेज मदिरा कहा जाता है. नई आबकारी नीति के प्रवाधनों को लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी. बता दें कि मध्य प्रदेश में बनने वाली हेरिटेज मदिरा को पहचान दिलाने के लिए आबकारी नीति के अंतर्गत वर्ष 2022 में नियम बनाए गए है. इसका उत्पादन प्रदेश में सिर्फ जनजातियों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में किया जा सकता है. साथ ही विनिर्माण इकाई के परिसर में विक्रय के लिए दुकान भी खोली जा सकती है. अब इसे विस्तार देने के लिए ये फैसला लिया गया है.
साभार - Zee मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़
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