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Hamirpur News: पूर्व विधायक अशोक सिंह को दो साल कैद

 हमीरपुर। आयुध अधिनियम उल्लंघन के 25 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक को विशेष न्यायाधीश एमपीएमएल कोर्ट सीमा कुमारी की अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। एक हजार अर्थदंड भी लगाया है।



सदर कोतवाली में तैनात तत्कालीन एसएचओ कैलाशचंद्र ने 31 अगस्त 1997 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने हमराहियों के साथ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर टिकरौली हाल मुकाम विवेक नगर निवासी पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल के शस्त्र डीबीबीएल व रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्त किए जाने के लिए शस्त्र बरामद करने निकले थे। पूर्व विधायक शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते मिले। इसलिए उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम उल्लंघन के तहत मामला पंजीकृत कराया था।

अभियोजन अधिकारी सतेंद्र सिंह गौर ने बताया कि अदालत ने आयुध अधिनियम के तहत दोषी पूर्व विधायक को सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल सामूहिक हत्या में उम्र कैद की सजा पाने के कारण इस समय आगरा जेल में बंद है।

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