राठ। नगर में दो दर्जन फुटकर गल्ला खरीद की दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं। किसी भी व्यापारी ने लाइसेंस नहीं लिया है। यह खुलासा आरटीआई के तहत मांगे गए सवाल के जवाब में हुआ है।
नगर के उरई रोड, जलालपुर रोड, हमीरपुर रोड, चरखारी रोड, सैना रोड सहित विभिन्न इलाकों में दो दर्जन फुटकर गल्ला खरीद की दुकानें हैं। वहां प्रतिदिन किसानों से अनाज खरीद कर दूसरे प्रांतों में बिक्री के लिए भेजा जाता है। औंड़ेरा गांव के रामसिंह राजपूत ने बताया जनसूचना अधिकार के तहत दुकानों के लाइसेंस, लाइसेंस के मानक के बारे में सूचना मांगी थी। जनसूचना अधिकारी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। समयावधि बीतने के बाद उन्होंने प्रथम अपील की। इसके बाद कृषि उत्पादन मंडी समिति के जनसूचना अधिकारी का जवाब आया।
जनसूचना अधिकारी ने साफ लिखा है मंडी समिति द्वारा कस्बे क्षेत्र में कार्य करने हेतु कोई भी फुटकर व्यापारियों का लाइसेंस जारी नहीं है। जवाब में लिखा है खाद्यान्न क्रय, विक्रय के लिए मंडी लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। लाइसेंस धारक मंडी शुल्क, विकास, सेस जमा कर क्रय व विक्रय कर सकता है। बिना लाइसेंस कारोबार करने वाले व्यक्ति से मंडी शुल्क, विकास सेस सहित 10 गुना शमन शुल्क की वसूली की जाती है।
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